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नई दिल्ली

नवजोत सिंह की हत्या या हादसा, आरोपी गगनप्रीत बोली यह दुर्भाग्यपूर्ण

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी है।

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी है। गगनप्रीत पर आरोप है कि उन्होंने उस बीएमडब्ल्यू कार को चलाया, जिसने दिल्ली के धौला कुआं इलाके में एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर घायल हो गई थीं।

यह घटना रविवार को हुई, जब नवजोत सिंह और उनकी पत्नी अपने टू-व्हीलर पर जा रहे थे। तभी बीएमडब्ल्यू कार, जो कथित तौर पर गगनप्रीत चला रही थीं, डिवाइडर से टकरा कर सीधे उनके स्कूटर से जा भिड़ी। हादसे के बाद नवजोत सिंह और उनकी पत्नी दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नवजोत को बचाया नहीं जा सका। गगनप्रीत को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था लेकिन अब कोर्ट ने उनकी हिरासत को बढ़ा दिया है।

गगनप्रीत की तरफ से दी गई ज़मानत याचिका में कहा गया कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है, समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं, और उनके दो छोटे बच्चे हैं। इसके अलावा, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। उनकी वकील ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने में 10 घंटे की देरी हुई, और पुलिस हिरासत की ज़रूरत नहीं थी। वहीं कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू हादसे से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए एक और अहम आदेश दिया है। इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

बता दें कि गगनप्रीत की तरफ से दलील दी गई कि देश में हर साल लगभग 5,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, और ये घटना भी एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। इसके अलावा, उनके वकील ने यह भी कहा कि एक डीटीसी बस और एक एम्बुलेंस, जो उस वक्त मौके पर थीं, उन्हें भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि कोर्ट आगे की सु्नवाई में फैसला देता है। फिलहाल मामला की जांच जारी है।