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पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के आरोपित को 10 वर्ष का कारावास

डकैती प्रभावित क्षेत्र कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपित को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। वहीं मामले में पांच आरोपित पुलिस की पकड़ से दूर होने पर कोर्ट ने उन्हें मफरुर घोषित किया हैं।

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पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के आरोपित को 10 वर्ष का कारावास 10 years imprisonment to the accused of murderous attack on police party

- पांच आरोपित मफरुर घोषित

धौलपुर. डकैती प्रभावित क्षेत्र कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपित को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। वहीं मामले में पांच आरोपित पुलिस की पकड़ से दूर होने पर कोर्ट ने उन्हें मफरुर घोषित किया हैं।विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2014 को पुलिस को सूचना मिली थी कि विशनगिरी बाबा के मेले के पास यात्रियों को लूटने की योजना बनाई जा रही हैं। जिस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी की। जिन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मौके से आरोपी विजेंद्र मीणा, ओमप्रकाश उर्फ बच्चा मीणा, जगदीश, मुंशी, लडुआ उर्फ अजय और राम वकील को गिरफ्तार किया था। जिनके पास से पुलिस ने दो 315 बोर के देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किए थे। पुलिस को मौके से एक गाड़ी भी मिली। जिसमें अवैध शराब की एक पेटी रखी हुई थी।

विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश में आरोपी ओमप्रकाश उर्फ बच्चा मीणा को दोषी करार दिया हैं। जिसे विभिन्न धाराओं में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई हैं। इसके अलावा 5 आरोपी पुलिस पकड़ से दूर हैं। जिन्हें कोर्ट ने मसरूर घोषित किया हैं।