
पोलिंग बूथ या विधानसभा बदली तो नहीं मिलेगा गणना पत्रक (फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज)
CG SIR Process: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान यदि किसी मतदाता का पता, पोलिंग बूथ अथवा विधानसभा क्षेत्र बदल गया है, तो ऐसे मतदाताओं को गणना पत्रक जारी नहीं किया जाएगा। इस कारण उनका नाम एसआइआर के बाद प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकेगा।
निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, ऐसे सभी मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए दावा-आपत्ति अवधि में फॉर्म-6 भरना अनिवार्य होगा। सुनवाई के बाद इन्हें अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा।
एसआइआर में बीएलओ घर-घर जाकर गणना पत्रक भरवा रहे हैं, लेकिन पता बदलने वाले कई मतदाताओं ने शिकायत की कि उन्हें गणना पत्रक दिए ही नहीं गए। इस पर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में बीएलओ गणना पत्रक पर ‘अन्य निवास’ लिखकर लौटा दें, ताकि सूची में गलती से नाम शामिल न हो। इसके बाद वास्तविक मतदाता प्रारंभिक प्रकाशन के बाद फॉर्म-6 भरकर अपना नाम पुन: जोड़ सकेंगे। फॉर्म-6 के लिए बीएलओ को उपलब्ध फॉर्म पहले ही वितरित कर दिए गए हैं।
जिले में गणना पत्रक जमा कराने का कार्य अंतिम चरण में है, लेकिन उनका डिजिटलाइजेशन धीमा चल रहा है। इसको तेज करने के लिए प्रशासन ने 840 ऑपरेटरों की ड्यूटी लगाई है, ताकि समय पर डेटा अपलोड हो सके।
Updated on:
30 Nov 2025 02:01 pm
Published on:
30 Nov 2025 02:00 pm
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