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पोलिंग बूथ या पता बदलने पर नहीं मिलेगा गणना पत्रक, फॉर्म-6 भरना होगा जरूरी, जानें प्रक्रिया

SIR Process: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान यदि किसी मतदाता का पता, पोलिंग बूथ अथवा विधानसभा क्षेत्र बदल गया है, तो ऐसे मतदाताओं को गणना पत्रक जारी नहीं किया जाएगा।

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पोलिंग बूथ या विधानसभा बदली तो नहीं मिलेगा गणना पत्रक (फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज)

पोलिंग बूथ या विधानसभा बदली तो नहीं मिलेगा गणना पत्रक (फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज)

CG SIR Process: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान यदि किसी मतदाता का पता, पोलिंग बूथ अथवा विधानसभा क्षेत्र बदल गया है, तो ऐसे मतदाताओं को गणना पत्रक जारी नहीं किया जाएगा। इस कारण उनका नाम एसआइआर के बाद प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकेगा।

निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, ऐसे सभी मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए दावा-आपत्ति अवधि में फॉर्म-6 भरना अनिवार्य होगा। सुनवाई के बाद इन्हें अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

एसआइआर में महत्वपूर्ण तिथियां

  • 4 नवंबर-4 दिसंबर घर-घर जाकर आवेदन भराना
  • 9 दिसंबर- प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन
  • 9 दिसंबर-8 जनवरी- दावा-आपत्ति अवधि (नाम जोड़ने-काटने के लिए)
  • 9 दिसंबर-31 जनवरी- दावा-आपत्तियों की सुनवाई और सत्यापन
  • 7 फरवरी- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

ऑफलाइन प्रक्रिया

  • घर-घर आ रहे बीएलओ से फॉर्म-6 प्राप्त करें।
  • फॉर्म साफ अक्षरों में भरें।
  • आवश्यक दस्तावेजों (आधार, मार्कशीट आदि) की फोटोकॉपी संलग्न करें।
  • भरा हुआ फॉर्म बीएलओ को जमा करें और पावती अवश्य लें।

मतदाता सूची में अपना नाम ऐसे जांचें

  • voters.eci.gov.in पर जाएं।
  • नाम या EPIC नंबर से खोजें।
  • जन्मतिथि/नाम/पिता का नाम भरें।
  • खोज परिणाम में आपका नाम, मतदान केंद्र और क्रमांक प्रदर्शित होगा।
  • आवश्यकता होने पर इसे सेव किया जा सकता है।

बीएलओ की प्रक्रिया को लेकर शिकायतें

एसआइआर में बीएलओ घर-घर जाकर गणना पत्रक भरवा रहे हैं, लेकिन पता बदलने वाले कई मतदाताओं ने शिकायत की कि उन्हें गणना पत्रक दिए ही नहीं गए। इस पर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में बीएलओ गणना पत्रक पर ‘अन्य निवास’ लिखकर लौटा दें, ताकि सूची में गलती से नाम शामिल न हो। इसके बाद वास्तविक मतदाता प्रारंभिक प्रकाशन के बाद फॉर्म-6 भरकर अपना नाम पुन: जोड़ सकेंगे। फॉर्म-6 के लिए बीएलओ को उपलब्ध फॉर्म पहले ही वितरित कर दिए गए हैं।

डिजिटलाइजेशन की रफ्तार धीमी

जिले में गणना पत्रक जमा कराने का कार्य अंतिम चरण में है, लेकिन उनका डिजिटलाइजेशन धीमा चल रहा है। इसको तेज करने के लिए प्रशासन ने 840 ऑपरेटरों की ड्यूटी लगाई है, ताकि समय पर डेटा अपलोड हो सके।

फॉर्म-6 कैसे भरें, ऑनलाइन प्रक्रिया (सबसे आसान तरीका)

  • भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं या Voter Helpline App डाउनलोड करें।
  • मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
  • फॉर्म-6 विकल्प चुनें।
  • राज्य, जिला और विधानसभा का चयन करें।
  • व्यक्तिगत जानकारी (नाम, लिंग, जन्मतिथि) भरें।
  • नया पूरा पता दर्ज करें।
  • परिवार के किसी सदस्य का विवरण दें (बूथ मिलान के लिए)।
  • फोटो और आईडी प्रूफ (आधार आदि) अपलोड करें।
  • घोषणा पढ़कर सबमिट करें।
  • सिस्टम से मिलने वाला रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें।