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Raipur: जमीन व प्रॉपर्टी में अब गोद लिए पुत्र के साथ पुत्री को भी मिलेगा लाभ

Report Card: छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री कानून में बदलाव: आवास मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया पंजीयन कार्यालय के दो साल का रिपोर्ट कार्ड

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छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के आवास मंत्री ओपी चौधरी ने अपने विभाग के पंजीयन कार्यालय की दो साल (2 Years of Government) की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री चौधरी ने 8 दिसंबर को रायपुर (Raipur) स्थित भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले दो साल में पंजीयन (Registry) कार्यालय ने ढेरों जनहित के कार्य किए। 10 नए कार्यों का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी ने बताया कि बीजेपी (BJP) सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में संशोधन कर अंग्रेजों के जमाने के रजिस्ट्री कानून में बदलाव किया गया। इससे अब गोद लिए पुत्र के साथ-साथ पुत्री (Adopted Daughter) को भी जमीन और संपत्ति का हक मिलेगा।

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