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राजस्थान की इस ग्राम पंचायत का मुख्यालय बदलने पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, 4 अफसरों से मांगा जवाब

Gram Panchayat: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से ग्राम पंचायत अरनिया का मुख्यालय बदलने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए चार असफरों को नोटिस जारी किया है।

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टोंक

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Anil Prajapat

Dec 04, 2025

Rajasthan High Court

राजस्थान हाईकोर्ट (फोटो- पत्रिका)

टोंक। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से ग्राम पंचायत अरनिया का मुख्यालय बदलने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के प्रमुख पंचायती राज सचिव, टोंक कलक्टर और दो अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

यह मामला निवाई तहसील की ग्राम पंचायत अरनिया के पूर्व सरपंच गंगदेव गुर्जर की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा के माध्यम से दायर की गई याचिका से जुड़ा है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश रवि चिरानियां की खंडपीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया।

याचिका में यह बताया

याचिका में बताया गया है कि राज्य सरकार ने गत 20 नवम्बर को जारी अधिसूचना के तहत ग्राम पंचायत अरनिया का मुख्यालय बदलकर चुरेड़ा करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि टोंक कलक्टर ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 101 के तहत बगैर किसी प्रस्ताव के और बिना ग्रामीणों से आपत्ति लिए ही पंचायत मुख्यालय बदलने का आदेश दिया।

याचिका में कहा कि इससे पहले वर्ष 2005 और 2010 में भी पंचायत मुख्यालय बदलने की अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन उस समय न्यायालय ने 11 मई 2012 को आदेश पारित करते हुए अरनिया को ही पंचायत मुख्यालय बनाए रखने का निर्देश दिया था। अरनिया में सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद है। फिर भी सरकार ने बिना किसी वैध कारण और आपत्ति के पंचायत मुख्यालय बदलने का निर्णय लिया।