
अभिनेता नागार्जुन और तेलंगाना की पर्यावरण एवं वन मंत्री कोंडा सुरेखा की तस्वीर (सोर्स: विकिपीडिया-एक्स)
Telangana Minister Apology: ‘देर आए दुरुस्त आए’ ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लगभग एक साल बाद तेलंगाना की पर्यावरण एवं वन मंत्री कोंडा सुरेखा (Konda Surekha) को अपनी गलती का एहसास हुआ है। साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी और उनके परिवार पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है।
सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (ट्विटर) पर मंत्री जी (Konda Surekha) लिखती हैं- “मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि नागार्जुन के संबंध में मैंने जो बयान दिया था, उसका उद्देश्य नागार्जुन या उनके परिवार के सदस्यों को ठेस पहुंचाना नहीं था। उनके परिवार के सदस्यों को बदनाम करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरे बयानों से किसी भी तरह की अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है और मैं उसे वापस लेती हूं।”
इस पूरे मामले पर अब ताजा अपडेट भी जान लीजिए। एक्टर नागार्जुन ने मंत्री (Konda Surekha) की पुरानी विवादित टिप्पणियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए याचिका दायर की है। इस मामले पर कल गुरुवार, 13 नवंबर को हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन सुनवाई से पहले ही कोंडा सुरेखा की सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे विवाद को फिर से गरमा दिया है।
बात 2 अक्टूबर 2024 की है, जब हैदराबाद के लंगर हाउस में मीडिया से बात करते हुए मंत्री सुरेखा ने बीआरएस नेता केटी रामा राव (KTR) पर गंभीर और विवादित आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केटीआर ने अपने मंत्री काल में कई अभिनेत्रियों को नुकसान पहुंचाया और यहां तक दावा किया कि सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य के ब्रेकअप की वजह भी केटीआर थे।
इस बयान के बाद इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। सामंथा ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका तलाक उनका निजी मामला है, किसी को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सुरेखा ने सामंथा से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली और अपना बयान वापस ले लिया।
हालांकि मामला यहीं नहीं थमा, एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी ने मंत्री की टिप्पणियों को लेकर मानहानि का केस दायर कर दिया। उन्होंने 3 अक्टूबर 2024 को नामपल्ली कोर्ट में याचिका दाखिल की। नागार्जुन और उनके बेटे नागा चैतन्य दोनों अदालत में गवाही भी दे चुके हैं। अब इस मामले पर गुरुवार, 13 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी।
Published on:
12 Nov 2025 08:37 pm
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