
सवाईमाधोपुर. जिला मुख्यालय पर कक्षा-कक्ष में बैठे स्कूली विद्यार्थी।
सवाईमाधोपुर. अब अक्टूबर की तिथि के आधार पर सरकारी स्कूलों में बच्चे दाखिला ले सकेंगे। सरकारी स्कूलों में इन दिनों प्रवेशोत्सव चल रहा है लेकिन नौनिहालों के सरकारी स्कूल में 6 वर्ष की आयु में प्रवेश लेने के नियम उन्हें स्कूल जाने से रोक रहे थे लेकिन अब जिन बच्चों के सामने यह समस्या थी। वे अब राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। इसके लिए अब अक्टूबर को आधार तिथि मानते हुए बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया जा सकेगा।
राजकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु निर्धारण तिथि को लेकर पेच फंसा था लेकिन अब इसमें संशोधन कर शिक्षा विभाग ने बच्चों के प्रवेश में आ रही समस्या का समाधान कर दिया है। इस संबंध में शिक्षक संगठनों व अभिभावकों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है।
31 जुलाई का आधार मानते हुए जारी हुए आदेश
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक राजस्थान बीकानेर के अनुसार राजकीय, गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आरटीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में प्रवेश के लिए बालकों के आयु की गणना 31 जुलाई 2024 को आधार मानकर निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के अनुसार सरकारी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई थी। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में प्रवेशोत्सव के बावजूद भी नव प्रवेश लेने वाले बच्चे स्कूलों में प्रवेश नहीं ले पा रहे थे। इसको लेकर शिक्षक संगठनों ने भी नियमों में बदलाव करने का मुद्दा उठाया था। दूसरी ओर स्कूलों में बच्चों की संख्या प्रभावित होने से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के सामने समस्या आ रही थी। इससे लगातार नियमों में बदलाव की मांग की जा रही थी। जिले में कई स्कूलों में ऐसी स्थिति बनी थी कि सरकारी स्कूलों में नामांकन बहुत कम हो रहा था,जबकि निजी स्कूलों में ज्यादा हो रहा था। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने प्रवेश के नियमों में संशोधन जारी किए है।
आयु गणना आधार तिथि में बदलाव
राजस्थान शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए संशोधित दिशा निर्देश में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए विद्यालय में प्रवेश के लिए बालकों की आयु की गणना 1 अक्टूबर 2024 को आधार तिथि मान लिया है। इस तिथि 1 अक्टूबर 2024 तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालक राजकीय विद्यालयों में होने वाले समस्त प्रवेश तथा गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
इन पर नहीं लागू होगी आयु गणना तिथि
शिक्षा निदेशालय ने संशोधित दिशा निर्देश में स्पष्ट किया है कि आधार तिथि से आयु की गणना केवल नव प्रवेशी बालकों पर ही लागू होगी। पहले से ही बालवाटिकाएं, बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, प्री.प्राइमरी आदि कक्षाओं में अध्ययनरत बालकों एवं टीसी के आधार पर प्रवेश के लिए आने वाले बालकों पर आयु गणना की तिथि प्रभावी नहीं होगी। ऐसे में पहले अध्ययन कर रहे बच्चों के कक्षा 1 में होने वाले प्रवेश के लिए बाध्यता नहीं रहेगी। इस आदेश के जारी होने से पूर्व आवेदन के आधार पर महात्मा गांधी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आधार तिथि की गणना में वन टाइम की विशेष छूट रहेगी।
फैक्ट फाइल…
-जिले में पहली से आठवीं कक्षा तक कुल संचालित स्कूल-416
-जिले में पहली से आठवीं कक्षा तक कुल नामांकन-22 हजार 941
-इस बार दस फीसदी वृद्धि के साथ नामांकन-2120
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निदेशालय ने नियम में संशोधन किया्
शिक्षा निदेशालय ने प्रवेश नियम में संशोधन किया है। अब जो बच्चे जुलाई 2024 में 6 वर्ष के पूरे नहीं होने के कारण प्रवेश नहीं ले पा रहे थे। अब अक्टूबर की तिथि को आधार मानते हुए उसी के अनुसार प्रवेश ले सकेंगे। यदि पूर्व में किसी बच्चे ने आगंनबाड़ी, बालवाटिका, बालवाड़ी में कहीं पर भी प्रवेश ले रखा है, तो उन पर 6 वर्ष का नियम लागू नहीं होगा।
मंजू जैन, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंम्भिक, सवाईमाधोपुर
Updated on:
17 Jul 2024 11:19 am
Published on:
17 Jul 2024 11:16 am
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