MP News: शस्त्र के लाइसेंस लेकर कई बंदूकों को खरीदने वालों पर अब गृह मंत्रालय ने सख्ती की है। दरअसल, आर्स एक्ट में यह प्रावधान है कि एक लाइसेंस धारक अपने पास अधिकतम दो शस्त्र ही रख सकता है। समीक्षा में पाया गया कि मध्यप्रदेश में 913 ऐसे लाइसेंस धारक हैं जो आर्स एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय शस्त्र अनुभाग ने इसकी समीक्षा के बाद प्रदेश के 913 शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर मप्र शासन गृह विभाग के सचिव कृष्णावेणी देशावतु ने सभी डीएम को आर्स एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
भारत सरकार ने सभी कलेक्टरों को स्पष्ट कहा गया है कि जिन लाइसेंस धारकों के पास दो से अधिक शस्त्र हैं उनसे अतिरिक्त शस्त्र या तो समर्पित करवाएं या उनका विक्रय करवाएं। वहीं प्रत्येक शस्त्र को यूआइएन (यूनिक आइडेंटी नंबर) दिए जा रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2020 थी। बिना यूआइएन नंबर के शस्त्र अवैध माने जाएंगे। ऐसे शस्त्रों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं किया जाना है।
Published on:
23 Sept 2025 12:08 pm