
रेलमगरा. चेक अनादरण के मामले में स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपमा भटनागर ने आरोपी को 2 वर्ष के कारावास व अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। परिवादी के अधिवक्ता मुकेश कुमार टुकल्या ने बताया कि परिवादी बनेडि़या निवासी राजेंद्र कुमार पुत्र किशनलाल तलेसरा ने आरोपी कालूसिंहचुण्डावत राजपूत निवासी पाखंड को 1 लाख 20 हजार रुपए दिए थे, जिनकी अदायगी के लिए कालू सिंह ने राजेंद्र कुमार को एक चेक 1 लाख 20 हजार का दिया। नियत तिथि पर परिवादी ने चेक को भुगतान प्राप्ति के लिए बैंक में प्रस्तुत किया, जहां से चेक आरोपी का खाता ब्लॉक होने से अनादरित हो गया। चेक अनादरण के बाद परिवादी ने कालू सिंह को सूचना पत्र दिलवाया।
इसके बावजूद कालू सिंह ने राजेंद्र कुमार को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। इस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कालू सिंह के खिलाफ न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनो पक्षों की ओर से गवाह व दस्तावेज पेश किए गए। सुनवाई के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी कालू सिंह को चेक अनादरण के मामले में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष का कारावास व एक लाख 75 हजार रुपए जुर्माना राशी परिवादी को चुकाने का आदेश दिया। जुर्माना राशि नहीं चुकाने की दशा में आरोपी को दो माह का कारावास अतिरिक्त भुगतने की सजा सुनाई।
Published on:
31 Oct 2025 11:37 am


