
अब सभी पर समान दरें लागू (photo source- Patrika)
CG Land Rate Update: जमीनों की सरकारी गाइडलाइन प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने एक ही वार्ड में कॉलोनीवार अलग-अलग दरें तय करने की पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी है। एक वार्ड में अलग-अलग कॉलोनियों के नाम पर और विकसित क्षेत्र के आधार का फॉर्मूला लागू नहीं होगा।
अब एक वार्ड में कॉलोनियों की कीमतें समान होगी। इससे पहले एक ही वार्ड में चार-पांच कवर्ड कैंपस कॉलोनियों के आधार पर जमीनों की सरकारी गाइडलाइन कीमतें तय की जाती थीं। संशोधन प्रस्ताव के बाद उठी आपत्तियों और बढ़ते दबाव के बीच शासन प्रशासन ने यह तर्क देते हुए स्पष्ट किया है कि कॉलोनी आधारित मूल्य निर्धारण अब समाप्त कर दिया गया है।
इस बीच यह संशय अभी खत्म नहीं हुआ है कि सरकारी गाइडलाइन दरों में प्राप्त सुझावों के आधार पर संशोधन होगा या नहीं। राज्य सरकार ने जिला मूल्यांकन समितियों को 31 दिसंबर तक पुनरीक्षण का समय दिया है।
जमीनों की सरकारी गाइडलाइन दरों में परिवर्तन हो चाहे न हो, लेकिन सरकारी प्रोजेक्ट जैसे हाउसिंग बोर्ड, एनआरडीए और आरडीए की प्रापर्टी में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल एक्ट में ही यह प्रावधान हैं, जिसमें इन विभागों पर सरकारी गाइडलाइन दरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इधर जिला पंजीयक कार्यालय ने कहा है कि नगरीय निकायों में जमीनों की सरकारी गाइडलाइन में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। विभाग का कहना है कि वर्ष 2019 और 2024 में रायपुर निगम क्षेत्र में वार्डों का दो बार परिसीमन हो चुका है,लेकिन परिसीमन के मुताबिक गाइडलाइन दरें तैयार नहीं की गई थी।
CG Land Rate Update: महानिरीक्षक पंजीयक विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नई गाइडलाइन दरों को प्रदेश में रियल एस्टेट लेनदेन को पारदर्शी बनाने, टैक्स चोरी रोकने और जमीन संबंधी मूल्यांकन को अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अंतिम बार गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण वर्ष 2019-20 में किया गया था। छह वर्षों बाद किए जा रहे इस पुनरीक्षण में नगरीय क्षेत्रों में मात्र 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
जिला पंजीयक रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के पंजीयन मैन्युअल के प्रावधान अनुसार वर्तमान में रायपुर मुख्यालय में 5 उप पंजीयक हैं, इन पांचों उप पंजीयक के मध्य वार्ड, क्षेत्र, ग्राम के अनुसार कार्य विभाजन किया गया है। संबंधित उप पंजीयक से ही उस क्षेत्र के दस्तावेजों का पंजीयन कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह एनजीडीआरएस सिस्टम में भी उप पंजीयकों के मध्य कार्य विभाजन किया गया है।
वार्डों में रियल एस्टेट कॉलोनियों के नाम के आधार पर सरकारी गाइडलाइन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब क्षेत्र में समान दरें लागू होगी। प्राप्त सुझावों और शिकायतों का अध्ययन
कर रहे हैं। - विनोज कुमार कोचे, सीनियर डिस्ट्रिक रजिस्ट्रार, कार्यालय जिला पंजीयक, रायपुर
भाजपा सरकार की पारदर्शी नीतियां जनहित के प्रति समर्पित हैं। अब जमीन मूल्यांकन प्रक्रिया आसान, सटीक और पारदर्शी होगी। इससे विकास योजनाओं में गति आएगी और आम नागरिकों को लाभ मिलेगा।
ओपी चौधरी, वित्त मंत्री
Updated on:
10 Dec 2025 08:28 am
Published on:
10 Dec 2025 08:27 am
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