CG News: रायपुर छत्तीसगढ़ की निलंबित राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया पर ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) ने शिकंजा कस दिया है। ईओडब्ल्यू ने विशेष न्यायालय में आवेदन लगाकर सौम्या की आय से अधिक 16 चल-अचल संपत्तियों को अटैच करने की अनुमति मांगी है।
आवेदन में ईओडब्ल्यू ने बताया कि सौम्या ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध वसूली और कमीशनखोरी से करोड़ों की राशि अर्जित की। इन्हीं पैसों से उन्होंने अपने परिजनों और अन्य लोगों के नाम पर कुल 45 संपत्तियां खरीदीं। इनमें से भिलाई-दुर्ग जिले की संपत्तियों को चिन्हांकित कर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) 29 अगस्त को पहले ही अटैच कर चुका है। अब बाकी 16 संपत्तियों को भी अटैच करने की अनुमति मांगी गई है।
ईओडब्ल्यू का कहना है कि जांच में स्पष्ट हुआ है कि सौम्या ने अपने कार्यकाल के दौरान आय से कई गुना अधिक संपत्तियां खरीदी हैं। इन संपत्तियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई वैध आय स्रोत नहीं मिला है। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि जिन संपत्तियों को सौम्या की बताई जा रही है, वे परिजनों द्वारा खरीदी गई हैं और इसका दस्तावेजी साक्ष्य भी मौजूद है। बचाव पक्ष ने न्यायालय से अतिरिक्त समय की मांग करते हुए 2 पन्नों का आवेदन प्रस्तुत किया।
विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बचाव पक्ष को 22 सितंबर तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है। इसके बाद ही इन संपत्तियों को अटैच करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बता दें कि सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हाल ही में रायपुर जेल से रिहाई मिली है।
Published on:
19 Sept 2025 08:07 am