
New Rail Line: खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना को लेकर काम शुरू हो गया है। ऐसे में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर रोक लगाई गई है। इसे लेकर आदेश भी जारी हो गया है। बता दें कि परियोजना के तहत 278 किलोमीटर लंबी 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर अब जमीन की नपाई भी शुरू हो गई है। वहीं रेलवे लाइन के दायरे में आने वाले जमीन के मालिकों को नियमों का पालन करने की अपील शासन की ओर से की गई है।
खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना के अंतर्गत आने वाले 34 गांव की जमीन की खरीदी-बिक्री पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने रोक लगा दी है। वहीं इस परियोजना के पूर्व आदेश में संशोधन किया गया है। ( New Rail Line ) इसमें प्रस्तावित 278 किलोमीटर लंबी 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण कार्य के मद्देनजर पूर्व में जिले के 34 ग्रामों की जमीन पर निर्माण व हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई थीं।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) के प्रस्ताव के आधार पर जारी पुराने रोक आदेश में संशोधन करते हुए, कलेक्टर डॉ.गौरव सिंह ने 34 ग्रामों की भूमि के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त निर्देशों के अंतर्गत भू-अर्जन प्रक्त्रिस्याओं से संबंधित मामलों के अनुपालन में जारी किया गया है।
Updated on:
20 Sept 2025 07:13 pm
Published on:
20 Sept 2025 06:54 pm

