राजसमंद. दुर्घटना कभी भी, कहीं भी और किसी के साथ भी घट सकती है। ऐसे मुश्किल वक्त में अगर परिवार को आर्थिक सहारा न मिले, तो हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना लागू की है, जो जरूरतमंद और बीमित परिवारों के लिए जीवनरेखा साबित हो रही है। यह योजना उन सभी परिवारों के लिए है जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत हैं। इसके तहत यदि किसी परिवार का सदस्य सड़क, रेल या हवाई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, ऊँचाई से गिरने, बिजली का झटका लगने, मकान गिरने, डूबने, आग या रासायनिक द्रव्य से जलने जैसी घटनाओं में उसकी मृत्यु हो जाए या वह स्थायी रूप से अपंग हो जाए, तो प्रति परिवार अधिकतम दस लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजसमंद को इस योजना के सहायता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। यहां से कोई भी लाभार्थी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना पोर्टल पर स्वयं या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से दावा दर्ज कर सकता है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है।
सहायक निदेशक अजय वाष्र्णेय ने बताया कि कई बार पीड़ित परिवार जानकारी के अभाव में मध्यस्थों के जरिए दावा दर्ज कराते हैं। ऐसे में धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है। शिकायतें मिली हैं कि कुछ बिचौलियों ने पीड़ित परिवारों से खाली चेक तक ले लिए। ऐसे मामलों में विभाग ने FIR दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि किसी भी मध्यस्थ पर भरोसा न करें और सीधे ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करें।
योजना का लाभ तभी मिल सकता है, जब पॉलिसी का समय पर नवीनीकरण कराया जाए और परिवार का नाम जनआधार में सही तरीके से पंजीकृत हो। योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी या समस्या के लिए लाभार्थी सीधे कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजसमंद में संपर्क कर सकते हैं। या फिर सेंट्रल हेल्पलाइन: 1800-180-6268 पर कॉल कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना न केवल एक बीमा पॉलिसी है, बल्कि यह सरकार की ओर से दिया गया भरोसा है कि दुर्घटना की घड़ी में परिवार अकेला नहीं है। यह योजना पीड़ित परिवारों को आर्थिक संबल देकर उन्हें कठिनाई के समय नई उम्मीद देती है।
Published on:
16 Sept 2025 11:40 am