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रेप, भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों में राष्ट्रपति से सांसद तक: 2025 में किन नेताओं को मिली सजा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 17 नवंबर 2025 को ढाका की एक विशेष अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई।

Sheikh Hasina
2025 में किन-किन नेताओं को मिली सजा ()Photo- Patrika)

Which leaders were punished in 2025: राजनीति का क्षेत्र हमेशा विवादों से घिरा रहा है। चाहे वह प्रधानमंत्री हो या स्थानीय सरपंच, लगभग हर नेता पर कोई न कोई आरोप लगता है। इनमें से कई गंभीर अपराधों जैसे रेप, हत्या या भ्रष्टाचार के आरोपी होने के बावजूद सत्ता की कुर्सी पर विराजमान रहते हैं। लेकिन 2025 में कानून ने कुछ बड़े नामों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, सांसद और विधायक स्तर पर सजाएं सुनाई गईं। यहां हम ऐसे प्रमुख नेताओं की चर्चा करेंगे, जिन्हें रेप, भ्रष्टाचार या मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराया गया। ये मामले न्याय व्यवस्था की मजबूती को दर्शाते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय की चुनौतियां भी उजागर करते हैं।

शेख हसीना: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 17 नवंबर 2025 को ढाका की एक विशेष अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। यह मामला 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें उनके शासनकाल में प्रदर्शनकारियों पर क्रूर दमन किया गया। अदालत ने हसीना को उकसाव, हत्या के आदेश देने और अपराधों को रोकने में विफलता के तीन मामलों में दोषी पाया। हसीना, जो अगस्त 2024 से भारत में निर्वासन में हैं, को अनुपस्थिति में सजा दी गई। उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी फांसी हुई, जबकि पूर्व पुलिस प्रमुख को पांच साल की कैद। संयुक्त राष्ट्र ने सजा को 'पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण' बताया, लेकिन फांसी पर रोक की मांग की। यह सजा हसीना के 15 वर्षीय शासन की तानाशाही को उजागर करती है, जिसमें सैकड़ों मौतें हुईं।

प्रज्जल रेवन्ना: कर्नाटक के पूर्व सांसद को उम्रकैद

कर्नाटक के हासन से पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्जल रेवन्ना को 2 अगस्त 2025 को एक विशेष अदालत ने घरेलू कामगार के साथ बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला 2021 का है, जब रेवन्ना ने 48 वर्षीय महिला को हासन के फार्महाउस और बेंगलुरु निवास पर दो बार शारीरिक शोषण किया और वीडियो रिकॉर्ड किया।
अदालत ने आईपीसी की धारा 376(2)(k), 376(2)(n) सहित कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया। 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें पीड़िता को मुआवजा शामिल है। रेवन्ना ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया, लेकिन अदालत ने डीएनए और वीडियो सबूतों को आधार बनाया। यह जनता दल (सेक्युलर) के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि रेवन्ना पर चार रेप केस चल रहे हैं।

के. पद्मराजन: केरल के पूर्व भाजपा नेता को उम्रकैद

केरल के कन्नूर जिले के पूर्व भाजपा नेता और शिक्षक के. पद्मराजन (उर्फ पप्पन मास्टर) को 15 नवंबर 2025 को थलास्सेरी फास्ट-ट्रैक पोक्सो कोर्ट ने 10 वर्षीय छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास (मृत्यु तक) की सजा सुनाई। मामला 2020 का पलाथायी पोक्सो केस है, जिसमें पद्मराजन ने स्कूल शौचालय में तीन बार नाबालिग का शोषण किया। आईपीसी की धारा 376AB, 376(2)(f)(ii) और पोक्सो एक्ट की धारा 5(f), 5(l), 5(m) के तहत दोषी ठहराया गया। 2 लाख रुपये का जुर्माना और पीड़िता को मुआवजा का आदेश दिया गया। जांच में पांच बार टीम बदली गई, लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से न्याय मिला। भाजपा ने फैसले को चुनौती देने की बात कही।

इमरान खान: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को 14 वर्ष कारावास

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 17 जनवरी 2025 को इस्लामाबाद की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में 14 वर्ष की सजा सुनाई। मामला अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़ा है, जिसमें खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने रियल एस्टेट टायकून से अवैध जमीन हासिल की। बुशरा को 7 वर्ष की सजा हुई। 2023 से जेल में चल रहे खान पर 100 से अधिक मुकदमे हैं। उन्होंने इसे 'राजनीतिक साजिश' बताया। यह सजा उनकी पार्टी पीटीआई के लिए बड़ा झटका है।

निकोलस सरकोजी: फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को 5 वर्ष जेल

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 25 सितंबर 2025 को पेरिस कोर्ट ने 2007 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए लीबियाई तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी से अवैध फंडिंग की आपराधिक साजिश में 5 वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने 'भ्रष्टाचार समझौते' को सिद्ध माना, जिसमें 50 मिलियन यूरो की फंडिंग शामिल थी। सरकोजी ने अपील की, लेकिन 21 अक्टूबर को जेल में डाल दिया गया। यह फ्रांस का पहला मामला है जहां पूर्व राष्ट्रपति जेल पहुंचा।

मरीन ले पेन: फ्रांस की विपक्षी नेता को 5 वर्ष का चुनावी प्रतिबंध

फ्रांस की दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को 31 मार्च 2025 को पेरिस कोर्ट ने यूरोपीय संघ के फंड्स के दुरुपयोग के मामले में 4 वर्ष की जेल (2 वर्ष निलंबित, 2 वर्ष घरेलू नजरबंदी), 1 लाख यूरो जुर्माना और 5 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला 2004-2016 का है, जिसमें 48 लाख यूरो के फंड्स का नेशनल रैली पार्टी के लिए दुरुपयोग हुआ। ले पेन ने इसे 'राजनीतिक हत्या' बताया और अपील की। यह 2027 राष्ट्रपति चुनाव के लिए बड़ा झटका है।