
Haryana Stamp Duty Free: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को विधानसभा में बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana), मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवंटित मकानों और 100 गज तक छोटे आवासीय भूखंडों पर अब स्टांप ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इन आवासीय योजनाओं के लाभार्थियों और छोटे प्लॉटों के मालिकों को अब स्टाम्प शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी।
विधानसभा में सीएम सैनी ने कहा कि 27 अगस्त से 100 गज से कम प्लॉटों के लिए स्टांप ड्यूटी जीरो हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जिन जगहों पर जमीन की कीमतों में 200 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है उन जगहों पर 50 फीसदी तक कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है जो कि बाजार रेट से काफी कम है।
सीएम सैनी ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी नई व्यवस्था के तहत कलेक्टर दरों की वार्षिक समीक्षा और संशोधन अनिवार्य है। इस कदम का उद्देश्य डीड पंजीकरण के दौरान संपत्ति मूल्यांकन में अनियमितताओं को दूर करना है, जिसके कारण अतीत में राज्य के खजाने में भारी राजस्व हानि होती थी।
इस दौरान सीएम सैनी ने पूर्व की सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम ने काह कि जिस तरीके से पूर्व की सरकारों ने कलेक्टर रेट बढ़ाए थे, उससे भू-माफियाओं और बिल्डरों को फायदा हुआ। ऐसे में यह जरूरी हो गया कि एक तय फार्मूले के तहत अलग-अलग क्षेत्र में कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की जाए।
विधानसभा में सीएम सैनी ने कहा कि कलेक्टर दरें अब मनमाने संशोधनों पर आधारित नहीं हैं। अब वे पिछले वर्ष पंजीकृत संपत्तियों की वास्तविक बिक्री कीमतों से सीधे जुड़ी हुई हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संशोधन प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी और जमीनी हकीकत को प्रतिबिंबित करने वाली हो।
बता दें कि यदि आप जमीन या घर खरीदते है तो स्टांप ड्यूटी देनी होती है। स्टांप ड्यूटी को नहीं देने पर जमीन या घर की रजिस्ट्री को वैध नहीं माना जाता है। हालांकि अलग-अलग राज्यों में स्टांप ड्यूटी अलग-अलग होती है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्टांप ड्यूटी अलग-अलग होती है। शहर में ज्यादा होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कम होती है।
Updated on:
27 Aug 2025 09:35 pm
Published on:
27 Aug 2025 07:28 pm

