नागौर. जिला मुख्यालय सहित जिले के कई क्षेत्रों में सोमवार को शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार, 30 सितम्बर को भी जारी है। मंगलवार सुबह से जिलेभर में बादल छाए हुए हैं और रुक-रुककर बारिश होने से खेतों में कटी और पक्की हुई मूंग, मोठ, बाजरा, कपास की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। बारिश होने व बादल छाने से किसानों की धड़कनें तेज हो गई हैं।
सोमवार को खींवसर सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में बारिश हुई, वहीं नागौर में शाम करीब साढ़े छह बजे बारिश हुई। बेमौसम बारिश होने से खेतों में कटी व पक्की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसी प्रकार मंगलवार को सुबह से ही जिला मुख्यालय सहित जायल, मेड़ता, मूण्डवा, खींवसर, नागौर तहसीलों में बारिश का दौर चल रहा है। लगातार रिमझिम बारिश होने से फसलों पर कहर बरस रहा है। रियांश्यामदास कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में सुबह से रुक-रुक बारिश का दौर जारी है।
माैसम विभाग के अनुसार पश्चिम विदर्भ पर बना अवदाब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर में परिवर्तित होने से आगामी 2-3 दिनों में पश्चिम की ओर आगे बढ़ने से 28 सितम्बर से 3 अक्टूबर के बीच कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि पक कर तैयार फसलों का सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें तथा भीगने से बचाव के उपाय करें। इसी प्रकार कृषि उपज मंडियों में खुले आसमान में रखे अनाज व जिंसों को भीगने से सुरक्षित रखने के समुचित उपाय करें।
फसल खराब होने पर टोल फ्री नंबर 14447 पर करें शिकायत
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हरीश मेहरा ने बताया कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत फसल बीमा करवाया है (गैर ऋणी/ऋणी कृषक), वे किसान बारिश / आपदा से हुए नुकसान की शिकायत फसल कटाई के 14 दिवस तक खेत में पड़ी फसल खराब होने की दशा में टोल फ्री नंबर 14447 या क्रॉप इंस्योरेंस ऐप या PMFBY वॉट्सएप चेटबोट (7065514447) पर शिकायत 72 घंटे के अंदर दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि कंपनी की ओर से उनके खराब फसल का निर्धारित समय में सर्वे करवाया जा सके, जिससे किसान को उचित क्लेम मिल सकेगा। मेहरा ने बताया कि ऐसे किसान जिन्होंने बैंक से केसीसी उठा रखी है और off out फॉर्म (बीमा पॉलिसी नहीं करवाने के लिए आवेदन फॉर्म) नहीं भरा था, ऐसे किसानों का फसल का बीमा स्वतः बैंक की ओर से कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में ऋणी किसान अपने खसरे की गिरदावरी, आपके द्वारा किस खसरे में कौनसी फसल की बुआई की गई है और बैंक में आपकी किस फसल का बीमा प्रीमियम कटा है, आदि जानकारी प्राप्त कर फसल खराबे की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
फसल बीमा की शिकायत कैसे दर्ज करवाए
1. भू स्वामित्व कृषक द्वारा अपने आधार कार्ड नंबर से बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
2. पालिसी नंबर एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी टॉल फ्री नंबर पर कॉल कर खराबे की शिकायत दर्ज करा सकते है।
ऐसे किसान जिन्होंने फसल बीमा नहीं करवा रखा ऐसे किसान अपनी ग्राम पंचायत के पटवारी से मिलकर खराबे की शिकायत दर्ज करवाएं, ताकि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुआवजा मिल सके।
Published on:
30 Sept 2025 12:23 pm