
MP News:मध्यप्रदेश में वर्ष 2021 में मुरैना जिले के छैरा और मानपुर क्षेत्र में जहरीली शराब(Morena poisonous liquor case) पीने से 24 लोगों की मौत के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जौरा इंद्रजीत सिंह रघुवंशी की अदालत ने 14 दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद और अर्थदंड से दंडित किया। मीडिया प्रभारी रश्मि अग्रवाल ने बताया, मानपुर में पप्पू पंडित, कल्ला पंडित, रामवीर तेली, प्रदीप तेली, गिर्राज किरार और राजू किरार शराब बेचते थे। सप्लाई छैरा निवासी मुकेश किरार सहित अन्य करते थे।
10 जनवरी को भी मुकेश ने शराब सप्लाई की थी। उसी रात मानपुर का रामकुमार पुत्र कप्तान सिंह शराब पीकर सोया और सुबह तबीयत बिगड़ने लगी। कई अन्य लोगों में भी यही लक्षण दिखाई दिए। 10-11 जनवरी की रात केदार जाटव की मौत हुई। इलाज के दौरान कई और लोगों ने दम तोड़ा। कुल 24 मौतें हुईं।
बागचीनी पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के साथ-साथ 420, 465, 470, 471, 473 भादंवि समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। जांच में सामने आया कि फर्जी होलोग्राम और स्टीकर लगाकर शराब बेची जाती थी। विशेष लोक अभियोजक प्रवीण सिंह सिकरवार के तर्कों को अदालत ने स्वीकारते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आरोपियों का कृत्य न केवल अवैध था, बल्कि समाज के लिए घातक साबित हुआ।
मुकेश, राहुल, गिर्राज उर्फ गजराज, प्रदीप राठौर, बृजमोहन उर्फ कल्ला, सुरेंद्र, अंतराम, दिनेश, करतार, मनजीत, सतीश। इन पर 1.32 लाख का जुर्माना लगाया गया। मनमोहन, खुशीलाल और रामवीर को 10-10 वर्ष की कैद के साथ 1,07,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
Updated on:
18 Nov 2025 01:08 pm
Published on:
18 Nov 2025 01:05 pm

