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Abbas Ansari : इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, हेट स्पीच का था मामला

हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में अब्बास अंसारी को राहत दी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

मऊ

Abhishek Singh

Oct 31, 2025

Mau news
Abbas ansari, Pc: Patrika

UP Crime News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में अब्बास अंसारी को राहत दी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। शुक्रवार को जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 1 दिसंबर तय की है।

यह मामला उस रैली से जुड़ा है, जिसमें मुख्तार अंसारी के बेटे व मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास पर आरोप लगा था कि उन्होंने मंच से मऊ प्रशासन को धमकी दी थी — कहा था कि चुनाव के बाद “हिसाब-किताब” किया जाएगा और “सबक सिखाया जाएगा”। इस दौरान बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। इस केस में मऊ कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब्बास अंसारी ने चार्जशीट रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है।

इससे पहले भी अब्बास अंसारी को हेट स्पीच केस में हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। 6 अगस्त को हाईकोर्ट ने मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगा दी थी।

जानिए क्या है पूरा मामला

हेट स्पीच का यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब अब्बास ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी सभा की थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा था — “जो आज डंडा चला रहे हैं, सरकार बनने के बाद छह महीने तक कोई तबादला नहीं होगा। जिसने जैसा किया है, उसे उसका हिसाब देना होगा।”

इस बयान पर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगा दी थी। बाद में पुलिस ने 4 अप्रैल 2022 को एफआईआर दर्ज की, जिसमें अब्बास, उनके भाई उमर अंसारी, चुनाव एजेंट मंसूर और लगभग 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया।

अब्बास पर आईपीसी की कई धाराएं लगाई गईं —

506 (धमकी देना)

171F (चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालना)

186 (लोक सेवक के काम में रुकावट)

189 (लोक सेवक को धमकाना)

153A (साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाना)

120B (षड्यंत्र रचना)