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Rajasthan: राशन कार्ड से अपात्र लोगों ने नहीं हटवाए नाम तो 30.57 रुपए प्रति किलो की दर से होगी वसूली

Food Security Scheme: खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवारों को दिए जाने वाले राशन कार्ड से यदि अपात्र लोग नाम नहीं हटवाते हैं, तो उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई होगी। इसको लेकर रसद विभाग के अधिकारियों ने जानकारी साझा की है।

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कोटा

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Kamal Mishra

Nov 07, 2025

Ration Card

फाइल फोटो-पत्रिका

कोटा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चलाए जा रहे गिव-अप अभियान के अंतर्गत अपात्र परिवार 31 दिसम्बर तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकेंगे। इसके बाद नाम न हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों से 30.57 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली होगी।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गिव-अप अभियान का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक ही योजना का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि निष्कासन श्रेणी में आने वाले परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। वे नजदीकी राशन दुकान पर उपलब्ध स्वघोषणा प्रार्थना पत्र भरकर जमा कर दें।

नाम कटवाने की आखिरी तारीख

रसद अधिकारी ने कहा कि अपात्र लोग नजदीकी कोटे की दुकान पर जाकर नाम हटवा सकते हैं। यदि अपात्र लाभार्थी 31 दिसम्बर तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाएंगे तो 30.57 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं की वसूली की जाएगी।

डोर टू डोर पात्रता की हो रही जांच

उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से पात्रता सत्यापन की प्रक्रिया डोर-टू-डोर जांच के माध्यम से की जा रही है तथा नए लाभार्थियों की पात्रता की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। विभाग की ओर से अपात्र व्यक्तियों की सूची तैयार कर पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं, कलक्ट्रेट एवं रसद कार्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाएगी। साथ ही उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे और नियमों के अनुसार गेहूं की वसूली की विधिक कार्रवाई की जाएगी।