
मां ने ही अपने नवजात को कुएं में फेंका था (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Crime News: मासूम नवजात शिशु, जो अभी दुनिया को देखने का अर्थ भी नहीं समझ पाया था उसे जन्म देने वाली मां ने ही मौत के कुएं में धकेल दिया। बोड़ला थाना पुलिस ने इस हृदयविदारक मामले का खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना की शुरुआत मर्ग दर्ज होने से हुई जब गांव के एक कुएं में नवजात शिशु का शव मिलने की खबर ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। सूचना मिलते ही बोड़ला थाना टीम हरकत में आई। प्रधान आरक्षक मनीराम कुसरे ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, शव पंचनामा तैयार किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया और गवाहों व प्रार्थी के बयान एक-एक कर दर्ज किए। धीरे-धीरे इस निर्मम घटना की परतें खुलने लगीं।
पुलिस ने बताया कि जांच से पता चला कि नवजात शिशु उसी महिला का था, जिसके खिलाफ हत्या का संदेह गहराता जा रहा था समरौतिन बाई बैगा(23) निवासी चेंदरा दादर दलदली थाना तरेंगांव जंगल। करीब 15 दिन पहले उसने ग्राम मुडघुसरी में प्रसव किया था। प्रसव के बाद वह नवजात को अपने मायके नवाटोला रानीदहरा लेकर आई थी।
आरोपी महिला ने पूछताछ में जो स्वीकार किया वह किसी की भी आत्मा को झकझोर देने वाला था। उसने बताया कि परिजनों के बहकावे और दबाव में आकर उसने अपने ही नवजात को जीवित अवस्था में गांव के पुराने कुएं में फेंक दिया। मासूम की एक नन्ही सी जिंदगी, जिसकी रक्षा करना उस मां का पहला कर्तव्य था, वही उसकी मौत का कारण बन गई।
डीएसपी ने बताया कि महिला से ऐसा करने का कारण पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि उसका बच्चा जन्म के समय से ही दो दांतों के साथ पैदा हुआ था। ग्रामीण अंधविश्वास के अनुसार इसे अपशगुन मानते हैं। इसी गलत धारणा और मान्यताओं के चलते मां ने अपने ही 5 दिन के मासूम बेटे की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया।
यह मामला केवल एक अपराध भर नहीं है बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है जहां अज्ञानता, सामाजिक दबाव, भावनात्मक तनाव और परिवार के दुरुपयोग की मानसिकता एक मां को भी अमानवीयता की ओर धकेल सकती है। इस घटना ने उस संवेदनहीनता को उजागर किया है जो ग्रामीण समाज के कुछ हिस्सों में आज भी मौजूद हैं जहाँ महिलाएं मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक दबावों के बीच स्वयं के निर्णयों और बच्चों की सुरक्षा से दूर होती चली जाती हैं।
पुलिस ने गवाहों की उपस्थिति में पूरे घटनाक्रम का रिकंस्ट्रक्शन करवाया, जिसका वीडियोग्राफि क रिकॉर्ड भी संकलित किया गया। आवश्यक पंचनामे और दस्तावेज तैयार किए गए। विस्तृत जांच के बाद थाना बोड़ला में धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी समरौतिन बाई को 25 नवम्बर 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। कबीरधाम पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने न केवल दोषी को बेनकाब किया, बल्कि यह भी संदेश दिया है कि किसी भी नवजात, बच्चे या निर्दोष के जीवन के विरुद्ध की गई क्रूरता को कतई सहन नहीं किया जाएगा।
Published on:
27 Nov 2025 12:49 pm
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