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करौली के युवक को फ्लाइट के टॉयलेट में सिगरेट पीना पड़ा भारी, सफर करने से पहले जानें ये 6 जरूरी बातें

करौली के एक यात्री को फ्लाइट में टॉयलेट में सिगरेट पीते पकड़े जाने के बाद एयरलाइन और पुलिस ने कार्रवाई की। फ्लाइट में धूम्रपान, नशीले पदार्थ, खतरनाक वस्तुएं और हथियार ले जाना अपराध है।

Jaipur International Airport
Jaipur International Airport (Patrika Photo)

Flight Rules: बेंगलुरु से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। फ्लाइट के दौरान एक यात्री को टॉयलेट में सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। एयरलाइन स्टाफ को टॉयलेट से धुएं और गंध आने पर शक हुआ जिसके बाद जांच की गई।

जांच के दौरान करौली निवासी यात्री माखनलाल मीणा सिगरेट पीते हुए पाया गया। फ्लाइट लैंड होने के बाद एयरलाइन सिक्योरिटी स्टाफ ने सीआईएसएफ की मदद से उसे जयपुर एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में यात्री ने कहा कि वह पहली बार हवाई यात्रा कर रहा था और उसे फ्लाइट के नियमों की जानकारी नहीं थी।

फ्लाइट में धूम्रपान करना अपराध

एयरलाइन नियमों के अनुसार किसी भी विमान में धूम्रपान करना सख्त मना है। यह न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि एयरलाइन सुरक्षा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है। ऐसा करने पर यात्री को जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

जान लें ये जरूरी 6 बातें

  1. धूम्रपान करना अपराध: विमान में सिगरेट, ई-सिगरेट या कोई भी ज्वलनशील वस्तु इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
  2. नशीले पदार्थ: अवैध ड्रग्स जैसे हेरोइन, कोकीन, मारिजुआना या बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं ले जाना भी अपराध है।
  3. खतरनाक उपकरण भी बैन: लिथियम बैटरी (सीमा से अधिक), कंप्रेस्ड गैस, तेज़ चुंबक, ज़हरीले रसायन जैसी वस्तुएं विमान में ले जाना मना है।
  4. ये है लगेज नियम: हैंड बैग में 7-10 किलो और चेक-इन बैग में 15-30 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति होती है।
  5. हथियार: बिना लाइसेंस के बंदूक, गोली, चाकू, तलवार, ग्रेनेड या किसी भी प्रकार का हथियार विमान में ले जाना प्रतिबंधित है।
  6. नकद और मूल्यवान सामान: घरेलू उड़ानों में अधिकतम 2 लाख रुपए नकद ले जाने की अनुमति है। सोना, ज्वेलरी या अन्य कीमती सामान सीमा से अधिक होने पर डिक्लेरेशन करना जरूरी है।