
हनुमानगढ़. चिकित्सा विभाग के संग्रहित किए गए किए गए सैंपल में से लैबोरेट्री जांच में दस फेल हुए हैं। चिकित्सा विभाग ने सब स्टैंडर्ड एवं मिस ब्रांड पाए गए इन उत्पाद के विक्रेता तथा निर्माता फर्म के खिलाफ एडीएम कोर्ट हनुमानगढ़ में परिवाद पेश किया है। साथ ही संबंधित के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। खास बात यह है कि फेल होने वालों में दूध उत्पाद, शीतल पेय एवं बेसन की मिठाई के सैंपल शामिल हैं। जाहिर है कि बाजार में यही खाद्य एवं पेय पदार्थ अधिक बिकते हैं।
सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद की ओर से लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल्स की रिपोर्ट आई है। इनमें से सब स्टैंडर्ड नमूने पाए जाने वाले व्यापारिक संस्थानों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं ताकि आमजन जागरूक हो एवं खाद्य पदार्थों का सेवन ना करे। पूर्व में लैब रिपोर्ट में सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्रंाड पाए गए नमूनों के संबंध में खाद्य व्यवसायी के विरुद्ध अभियोजन पेश करने की प्रक्रिया तीव्रता से की जा रही है।
सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि लिखमीसर में संचालित मै. मां करणी मिष्ठान से लिया गया बेसन चक्की का सैम्पल सब स्टैण्डर्ड पाया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन में संचालित मै. होटल मोसेक से मिले पनीर का सैम्पल सब स्टैण्डर्ड, मै. फूड बाबा से मिली दही सब स्टैण्डर्ड, मै. श्री जी ट्रेडिंग कम्पनी से संग्रहित किया मनन ब्रांड का मैंगो ड्रिंक मिस ब्रांड, मै. सूरज पुरोहित एण्ड भाई एंड भाई कम्पनी से लिया गया फ्रूट फ्रेश ब्रांड का मैंगो ज्यूस मिस ब्रांड, चाइयां में संचालित मै. भैरव किरयाना स्टोर से संग्रहित डेयरी महन्त (हाइड्रोजेनेटड ऑयल) सब स्टैण्डर्ड, भादरा में संचालित मै. अग्रवाल आइसक्रीम से लिया गया आइसकैंडी का सैम्पल सब स्टैण्डर्ड, थालडक़ा में संचालित मैं पीके डेयरी से संग्रहित मिक्स मिल्क का सैम्पल सब स्टैण्डर्ड, मिर्जावाली मेर में संचालित मै. सिंगला ट्रेडिंग कम्पनी से लिया कामना ब्रांड का घी सब स्टैण्डर्ड एवं पीलीबंगा में संचालित मै. बीकानेर पनीर एवं स्वीट्स से लिया गया पनीर का सैम्पल सब स्टैण्डर्ड पाया गया है।
सीएमएचओ ने मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेताओं एवं अवधिपार सामग्री बेचने वाले वालों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नम्बर 01552-261190 अथवा राज्यस्तरीय व्हाट्स एप नंबर 9462819999 पर देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सूचना का सत्यापन कर ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के तहत विभागीय टीम खाद्य पदार्थ की जांच करेगी और सैंपल लेगी। जांच रिपोर्ट आने पर न्यायालय की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा।
Published on:
16 Aug 2025 11:58 am

