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SI की गोली मारकर हत्या के मामले में अपडेट, कोर्ट ने सुनाई आरोपी को ये कठोर सजा

UP News: फिरोजाबाद में SI की गोली मारकर हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जानिए, कोर्ट ने आरोपी को क्या सजा सुनाई?

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Update on case of SI murder

SI की गोली मारकर हत्या के मामले में अपडेट। फोटो सोर्स-Ai

UP News: फिरोजाबाद की एक कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मंगलवार को 30 साल के आरोपी धीरज शर्मा को अरांव थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एसआई की हत्या के मामले में अपडेट

सब इंस्पेक्टर का नाम दिनेश कुमार मिश्रा था। वह 2023 में दहेज के एक मामले की जांच के लिए निकले थे। ADGC अवधेश शर्मा के अनुसार, आगरा निवासी धीरज शर्मा ने 3 अगस्त, 2023 की रात मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे 55 साल के SI दिनेश कुमार मिश्रा की गर्दन में गोली मार दी थी।

36 घंटों में गिरफ्तार किया गया था आरोपी

तत्कालीन अरांव SHO योगेंद्र कुमार सिंह ने IPC की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी। ADGC ने बताया कि धीरज को हत्या के 36 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने बताया, "प्रारंभिक जांच से पता चला कि दोषी घटना से 6 महीने पहले से सब-इंस्पेक्टर के यहां सहायक के रूप में कार्यरत था। शराब पीने की आदत के कारण उसकी पत्नी अपनी 7 साल की बेटी के साथ उसे छोड़कर चली गई।''

दोषी के पिता सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर

घटना वाले दिन धीरज ने नशे की हालत में मिश्रा से पैसे मांगे। SI के मना करने पर धीरज का उससे झगड़ा हो गया, जिसके बाद धीरज ने मिश्रा की हत्या कर दी। ADGC के मुताबिक, दोषी के पिता एक सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर थे। मामले में अक्टूबर 2023 में आरोपपत्र दाखिल किया गया। आरोपी ने शुरुआत में सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि सब-इंस्पेक्टर की मौत एक दुर्घटना में हुई थी और पुलिस ने उसे झूठा फंसाया था।

75 हजार रुपये का आर्थिक दंड

हालांकि, कोर्ट में 8 गवाह पेश किए गए। साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गोली लगना सामने आया। अपराध में इस्तेमाल की गई देसी बंदूक भी आरोपी के पास से बरामद कर कोर्ट में पेश की गई। सबूतों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सर्वेश कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। जिसके बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।