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निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को भी मिलेगा लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ

छात्रा सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने एक ओर कदम बढ़ाते हुए लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस योजना का लाभ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओंं को दिया जाएगा। इस योजना के तहत जिन छात्राओंं का जन्म शासकीय या सरकार से संबंध स्वास्थ्य केन्द्रों में हुआ है उनकों 1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को भी मिलेगा लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ Girls studying in private schools will also get the benefit of Lado Incentive Scheme.

-राज्य सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाया, होगा छात्राओं को सशक्तिकरण

-21 वर्ष की आयु तक सात किश्तों में मिलती है 1.50 लाख की सहायता

धौलपुर. छात्रा सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने एक ओर कदम बढ़ाते हुए लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब इस योजना का लाभ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओंं को दिया जाएगा। इस योजना के तहत जिन छात्राओंं का जन्म शासकीय या सरकार से संबंध स्वास्थ्य केन्द्रों में हुआ है उनकों 1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य सरकार ने गत वर्ष पूर्व स्कूलों मेें छात्रा शिक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने ‘लाडो प्रोत्साहन’ योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के तहत राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को इसका लाभ दिया जाता था। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश की हर वर्ग की बालिका को उसकी शिक्षा पूरी करने के लिए 1.50 लाख की प्रोत्साहन राशि 7 किस्तों में मिलेगी। जिले में महिला अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नवम्बर माह से कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं के माध्यम से योजना की प्रक्रिया, दस्तावेज अपलोडिंग, आवेदन लॉक करने व भुगतान से संबंधित जानकारी दी जाएगी।

इसके अलावा राज्य सरकार ने पूर्व मेें संचालित राजश्री योजना को भी अब लाडो प्रोत्याहन योजना में समाहित करने का ऐलान किया है। इस हिसाब से अब राजश्री योजना की आगामी किश्तें भी लाडो योजना के तहत ही जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया से न छात्राओं के अभिभावकों को अलग-अलग योजना की औपचारिकताओं से राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें अब इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। राजश्री योजना के लाडो में समाहित होने से एकीकरण की प्रक्रिया सरल बनेगी।

जिले 2464 छात्राओं को मिला लाभ

राज्य सरकार की इस योजना का लाभ जिले भर की छात्राओं को मिल रहा है। योजना का प्रारंभ महिला अधिकारता विभाग से प्रारंभ हुआ था। इस योजना में 2021-22 से लेकर अभी तक जिले के राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत 2 हजार 464 छात्राओं को इसका लाभ मिल चुका है। जिससे छात्राओं की शिक्षा सशिक्तिकरण को जहां बढ़ावा मिला वहीं स्कूलों में छात्राओं की संख्या में भी इजाफा हुआ। योजना को सफल देखते हुए अब सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाकर अब इसमें राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की छात्राओं को भी जोड़ दिया है।

छात्राओं की शिक्षा को मिलेगी मजबूती

लाडो प्रोत्साहन योजना में अब निजी स्कूलों की छात्राओं को शामिल करने का राज्य सरकार का मकसद हर वर्ग की छात्राओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के प्रारंभ के बाद से अब उन परिवारों की बेटियां भी इस योजना की पात्र होंगी जो बेहतर शिक्षा के लिए उन्हें राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस कदम से हजारों नई बालिकाओं को शिक्षा जारी रखने में आर्थिक सहयोग मिलेगा। यह निर्णय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करेगा, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और मजबूती मिलेगी।

1.50 लाख की मिलेगी आर्थिक सहायता

लाडो प्रोत्साहन योजना बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूरी करने और स्नातक शिक्षा पूर्ण होने तक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार इस योजना का मकसद हर वर्ग की छात्राओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत सहायता कुल 7 किस्तों में 1.50 लाख के रूप में दी जाती है, जो बालिका के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों पर शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करती है।

सात चरणों में इस तरह मिलेगी राशि

- सरकारी चिकित्सा संस्थान में बालिका के जन्म पर 2,500 रुपए।

- एक वर्ष पूर्ण होने और सभी टीकाकरण पूरे होने पर 2,500 रुपए।- प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपए।

- कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए।- कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 10,000 रुपए।

- कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25, 000 रुपए।- स्नातक पूर्ण करने और 21 वर्ष की आयु होने पर 1,00,000 रुपए छात्रा के स्वयं के खाते में।

योग 7 किस्तों में कुल राशि 1,50,000 रुपए

योजना का लाभ लेने पात्रता- बालिका का जन्म राज्य सरकार या सरकार से अधिकृत चिकित्सा संस्थान में हुआ हो।

- परिवार की बालिका राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।- छात्रा ने राजकीय या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में नियमित अध्ययन किया हो।

- बालिका के सभी आवश्यक टीकाकरण समय पर पूर्ण किए गए हों।