ITR Filing Last Date: बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स की डिमांड है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जाए। वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को काफी लोग सोशल मीडिया पर शिकायत करते दिखे कि इनकम टैक्स पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में वे आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बार आईटीआर भरने की लास्ट डेट 15 सितंबर तय की गई थी। आमतौर पर आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन इस बार 27 मई को ही लास्ट डेट को आगे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। इसमें दावा किया गया है कि इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख को 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। पोस्ट में लोग भारत सरकार की एक तथाकथित प्रेस रिलीज शेयर कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है, 'नोटिफाइड ITR में किए गए व्यापक बदलावों और सिस्टम तैयारियों में लगने वाले समय को देखते हुए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अनुसार, आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।'
आयकर विभाग ने इस प्रेस रिलीज का फैक्ट चेक किया है और इसे पूरी तरह फर्जी बताया है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'एक फर्जी खबर प्रसारित हो रही है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइलिंग की तारीख (पहले 31.07.2025 और बाद में 15.09.2025) को आगे बढ़ाकर 30.09.2025 कर दिया गया है। यह गलत है। आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 15.09.2025 ही है।'
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से कहा है कि वे केवल आधिकारिक अपडेट्स पर भी भरोसा करें। विभाग ने कहा, 'आईटीआर फाइलिंग, टैक्स पेमेंट और अन्य सेवाओं के लिए हमारी हेल्पडेस्क 24x7 उपलब्ध है। हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर/एक्स के जरिए सहायता प्रदान कर रहे हैं।'
आयकर विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 या असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने कहा कि बिना पेनल्टी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। इसके बाद 31 दिसंबर 2025 तक पेनल्टी के साथ आईटीआर भरा जा सकेगा।
Published on:
15 Sept 2025 10:35 am