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CG News: कानफोड़ू DJ और लेजर बीम पर बड़ा जुर्माना लगाने की तैयारी… अगले महीने आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला

CG News: कानफोड़ू डीजे और लेजर बीम पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को करेगी..

DJ Ban in cg
कानफोड़ू डीजे और लेजर बीम पर हाईकोर्ट सख्त ( Photo - Patrika )

CG News: डीजे के ध्वनि प्रदूषण और लेजर बीम से आंखों को गंभीर नुकसान के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शासन की ओर से बताया गया कि इस पर रोक के लिए कड़े कानून बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ( CG News ) यह प्रक्रिया जल्द पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को तय की है।

CG News: नुकसान के डाटा इकठ्ठे किए जा रहे

सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप याचिकाकर्ता के वकील द्वारा बताया गया कि डीजे के साथ हाई फ्रिक्वेंसी लेजर बीम से आंखों को नुकसान के मामले में डाटा इकठ्ठे किए जा रहे हैं। उन्होंने डाटा प्रस्तुत करने समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार लिया। उल्लेखनीय है कि लेजर बीम पर रोक लगाने के लिए पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुय सचिव को शपथपत्र पर यह बताने के निर्देश दिए कि इस पर रोक के लिए क्या किया जा रहा है।

पत्रिका की खबर का असर

उल्लेखनीय है कि डीजे और साउंड बॉक्स से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हाईकोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर लगातार सुनवाई की जा रही है। इस मुद्दे पर हस्तक्षेप याचिका भी दायर की गई है। पत्रिका के 13 अक्टूबर के अंक में डीजे से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के साथ इसकी लेजर बीम से आंखों को हो रही गंभीर क्षति पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे भी संज्ञान में लेकर कहा कि राज्य शासन इसे गंभीरता से ले। हस्तक्षेप याचिकाकर्ता की ओर से भी बताया गया कि लेजर लाइट से आंखों को गंभीर नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य शासन बताए कि इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। इसके लिए क्या किया जा रहा है।

कार्रवाई के लिए CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि नियमों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाने चाहिए। इसका कड़ाई से अनुपालन और इस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि वे पूर्व में शासन द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र का कड़ाई से अनुपालन और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

कार्रवाई के लिए संशोधन प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश

सुनवाई के दौरान शासन ने बताया कि डीजे और तेज साउंड बॉक्स पर रोक के लिए कोलाहल एक्ट के प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने गृह विभाग, विधि विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रतिनिधियों की 5-सदस्यीय समिति का गठन किया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का एक मसौदा तैयार कर इसे सचिव, आवास एवं पर्यावरण को 13 अगस्त 2025 को भेजा है। शासन की ओर से बताया गया कि प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोर्ट ने इस कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।