एडीजे कोर्ट ने दो याचिकाओं का निस्तारण करते हुए सुनाया फैसला
नोखा. ( बीकानेर). न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नोखा मुकेश कुमार प्रथम ने मंगलवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद फैसला देते हुए नोखा नगरपालिका अध्यक्ष का निर्वाचन निरस्त करते हुए अध्यक्ष नारायण झंवर को अयोग्य घोषित कर दिया है। न्यायालय ने चुनाव याचिका संख्या 18/2023 श्रीनिवास झंवर बनाम नारायण झंवर एवं चुनाव याचिका संख्या 15/2023 महेंद्र कुमार बनाम नारायण झंवर में यह फैसला दिया है। इसमें नारायण झंवर का निर्वाचन अवैध घोषित करते हुए अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन रद्द कर दिया है।
न्यायालय की ओर से उक्त चुनाव याचिका में नारायण झंवर की ओर से प्रस्तुत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होना अवैध बताया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामरतन गोदारा ने न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों से संज्ञान में लाया गया कि नारायण झंवर की ओर से प्रस्तुत प्रारूप ग और घ में उम्मेद सिंह चम्पावत ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि चम्पावत इसके लिए अधिकृत नहीं था। इसकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई सूचना राज्य निर्वाचन आयोग में नहीं भेजी गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत दी जानकारी के अनुसार नगरपालिका चुनाव-2021 के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी भी व्यक्ति को कोई भी तरह का चुनाव चिन्ह आंवटित करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया। अतः नारायण झंवर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नहीं है। न्यायालय ने अधिवक्ता गोदारा की ओर से दी गई दलीलों को सही माना। याचिकाकर्ता ने अध्यक्ष प्रत्याशी के चुनाव में जारी की व प्रत्याशियों को दी सूचियों के बिंदु भी न्यायालय के संज्ञान में लाया गया। अधिवक्ता गोदारा की ओर से न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कोई भी नामांकन पत्र पर अपना विनिष्चय नहीं बदला जा सकता है। न्यायालय में याचिकाकर्ता द्वारा पेश दस्तावेजों को सही मानते हुए नारायण झंवर का निर्वाचन रद्द घोषित किया।
भाजपा ने की थी आपत्ति
इस प्रकरण में भाजपा की ओर से चुनाव के समय भी आपत्ति की गई थी। इसमें विकास मंच तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों पर आपत्ति की गई थी। आरोप था कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार के दबाव में निर्वाचन अधिकारी ने इन सभी आपत्तियों को नहीं माना था। बाद में भाजपा की ओर से सभी पार्षद प्रत्याशियों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निर्वाचन को चुनाव याचिका के जरिए चुनौती दी, जो न्यायालय में लंबित है।
दिनभर रही चर्चा
न्यायालय के इस फैसले के बाद नोखा में दिनभर चर्चा का बाजार गर्म रहा। लोग इस मुद्दे पर चर्चा करते नजर आए। साथ ही अगले चेयरमैन बनने को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। वहीं इस फैसले के बाद दूसरे पक्ष की ओर से न्यायालय से स्थगन आदेश लेने की तैयारी की जा रही है।
Published on:
16 Apr 2025 07:43 pm