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15 तक भरें आयकर रिटर्न, वरना देना होगा लेट फीस और ब्याज

समय पर रिटर्न दाखिल न करने पर नुकसान, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी हानियां

File your income tax return by 15th, otherwise you will have to pay late fees and interest
File your income tax return by 15th, otherwise you will have to pay late fees and interest

गैर-ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई है। ऐसे करदाता जिन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है, वे समय रहते इसे अवश्य भरें। निर्धारित समय सीमा के बाद दाखिल किए गए रिटर्न पर लेट फीस और बकाया टैक्स पर ब्याज देना होगा। आयकर विभाग समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को नोटिस भी जारी कर सकता है।

सीए पीरेश जैन का कहना है कि आयकर रिटर्न आपकी आय और टैक्स कंप्लायंस का प्रमाण है। यदि टीडीएस या अग्रिम कर अधिक जमा हो गया है तो रिफंड पाने के लिए आईटीआर जरूरी है। इसके अलावा संपत्ति खरीद-बिक्री, कानूनी विवादों और बीमा क्लेम में भी यह मजबूत दस्तावेज है। आयकर रिटर्न दाखिल करना सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि करदाताओं को कई परेशानियों और दंड से बचाने का साधन भी है। सभी करदाता 15 सितंबर से पहले अपना रिटर्न अवश्य दाखिल करें।

देर से रिटर्न भरने पर यह होगा असर

लेट फीस: 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

ब्याज: बकाया टैक्स पर ब्याज देना होगा।

हानियों का नुकसान: शेयर बाजार निवेश या व्यापारिक हानि को अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे।

रिटर्न भरते समय रखें ये सावधानियां

  • कटौती का दावा केवल वैध दस्तावेजों पर आधारित करें।
  • झूठी या गलत कटौती पर नोटिस और पेनल्टी हो सकती है।
  • फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की जांच करना न भूलें।
  • बैंक ब्याज, डिविडेंड, पूंजीगत लाभ सहित सभी आय सही-सही शामिल करें।

किन्हें रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है

  • जिनकी आय कर योग्य सीमा 2.5 लाख से अधिक है।
  • सभी कंपनियां, फर्म एवं एलएलपी (आय चाहे कुछ भी हो)।
  • विदेश में संपत्ति या बैंक अकाउंट रखने वाले।
  • बैंक में 1 करोड़ से अधिक जमा, क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख से अधिक नकद खर्च या 10 लाख से अधिक विदेशी यात्रा खर्च करने वाले।
  • आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत अन्य श्रेणियां।