नई दिल्ली. सरकारी और गैर-सरकारी नौकरीपेशा के लिए महत्वपूर्ण न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) मेंलाभार्थियों के लिए बड़े बदलाव की तैयारी है। इसके तहत गैर-सरकारी कर्मचारियों को स्कीम से बाहर निकलने के लिए सेवानिवृत्ति (60 वर्ष की आयु) तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी बल्कि उन्हें 15 साल की सेवा के बाद ही एनपीएस छोड़ने की छूट होगी। साथ ही स्कीम से बाहर आने पर उन्हें जमा पूंजी की 40 फीसदी की राशि से वार्षिकी (एन्यूनिटी) खरीदने के बजाय 20 फीसदी की एन्यूनिटी ही खरीदनी होगी। एनपीएस की संचालक बीमा नियामक संस्था पीएफआरडीए ने एनपीएस में विभिन्न बदलावों का मसौदा पेश किया है। पीएफआरडीए का मानना है कि इन सुधारों से लचीलापन और तरलता बढेंगी और कर्मचारी एनपीएस के प्रति आकर्षित होंगे। मसौदे के तहत एनपीएस खाते को जारी रखने की अधिकतम डिफ़ॉल्ट आयु भी 75 से बढ़ाकर 85 वर्ष तक की जा सकती है। नियामक संस्था ने मसौदे पर हितधारकों से राय मांगी है जिन पर विचार कर इसे लागू किया जा सकता है।
एनपीएस के इतने सब्सक्राइबर
केंद्रीय कर्मचारी 27,63,033
राज्य कर्मचारी 72,71,956
कॉर्पोरेट कर्मचारी 24,09,943
व्यक्तिगत निवेशक 43,47,963
एनपीएस लाइट 33,49,449
एनपीएस वात्सल्य 1,20,866
Published on:
20 Sept 2025 01:12 am