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एनपीएस से 15 साल बाद ही एग्जिट की छूट की तैयारी

प्रस्ताव: पीएफआरडीए ने जारी किया मसौदा

भारत

ANUJ SHARMA

Sep 20, 2025

नई दिल्ली. सरकारी और गैर-सरकारी नौकरीपेशा के लिए महत्वपूर्ण न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) मेंलाभार्थियों के लिए बड़े बदलाव की तैयारी है। इसके तहत गैर-सरकारी कर्मचारियों को स्कीम से बाहर निकलने के लिए सेवानिवृत्ति (60 वर्ष की आयु) तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी बल्कि उन्हें 15 साल की सेवा के बाद ही एनपीएस छोड़ने की छूट होगी। साथ ही स्कीम से बाहर आने पर उन्हें जमा पूंजी की 40 फीसदी की राशि से वार्षिकी (एन्यूनिटी) खरीदने के बजाय 20 फीसदी की एन्यूनिटी ही खरीदनी होगी। एनपीएस की संचालक बीमा नियामक संस्था पीएफआरडीए ने एनपीएस में विभिन्न बदलावों का मसौदा पेश किया है। पीएफआरडीए का मानना है कि इन सुधारों से लचीलापन और तरलता बढेंगी और कर्मचारी एनपीएस के प्रति आकर्षित होंगे। मसौदे के तहत एनपीएस खाते को जारी रखने की अधिकतम डिफ़ॉल्ट आयु भी 75 से बढ़ाकर 85 वर्ष तक की जा सकती है। नियामक संस्था ने मसौदे पर हितधारकों से राय मांगी है जिन पर विचार कर इसे लागू किया जा सकता है।

एनपीएस के इतने सब्सक्राइबर

केंद्रीय कर्मचारी 27,63,033

राज्य कर्मचारी 72,71,956

कॉर्पोरेट कर्मचारी 24,09,943

व्यक्तिगत निवेशक 43,47,963

एनपीएस लाइट 33,49,449

एनपीएस वात्सल्य 1,20,866