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गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक पोस्ट! शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई

MP News: फेसबुक पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और आरक्षण को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई। जनजाति विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा।

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offensive facebook Post Against Amit Shah teacher Sunil Meshram mp news

offensive facebook Post Against home minister Amit Shah (फोटो- newsonair.gov.in)

Facebook Post Against Amit Shah: बालाघाट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के खिलाफ अपमान जनक टिप्पणी की गई। पोस्ट में एससी/एसटी आरक्षण और बिहार चुनाव के नतीजे को लेकर भी टिप्पणी की गई थी। इस आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट (Offensive Facebook Post) के खिलाफ जनजाति कार्य विभाग बालाघाट सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर ने उच्च श्रेणी के शिक्षक सुनील मेश्राम के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है।

आयुक्त ने लिया एक्शन

आयुक्त ने 30 नवंबर को की गई पोस्ट पर एक्शन लेते हुए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसवाड़ा में पदस्थ उच्च श्रेणी के शिक्षक सुनील मेश्राम को कारण बताओं नोटिस जारी कर 03 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है। समयावधि के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में शिक्षक सुनील मेश्राम के खिलाफ अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी दी गई है।

जारी किया गया कारण बताओ नोटिस

कारण बताओ नोटिस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि फेसबुक में सुनील मेश्राम नाम के अकाउंट से भारत सरकार एवं शासन की आलोचना कर किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में सर्वाधिक रूप से राय प्रकट की गई है, जिसको लेकर यह कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

नोटिस में लिखा ये

नोटिस में सहायक आयुक्त बालाघाट ने इस बात का उल्लेख किया है कि मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 10 के अनुसार कोई भी शासकीय सेवक किसी रेडियो प्रसारण ब्राडकास्ट या अन्य मीडिया प्रसारण में अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या सामाचार पत्र को दी गई किसी सूचना में या सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किसी उद्वार में कोई ऐसा तथ्य या राय प्रकट नहीं कर सकेगा।

इसका परिणाम केन्द्रीय सरकार या राज्य शासन की किसी प्रचलित या तात्कालिक नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना करता हो। नियम 51 के अंतर्गत कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संगठन का जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा न उससे अन्यथा संबंध रखेगा और न वह किसी राजनीतिक आंदोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा।