
अलवर। विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने 5 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले मौलवी असजद को अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 6.50 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 2 लाख रुपए दिलाए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुशंसा की गई है। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 22 सितंबर 2024 को अलवर जिले के राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिसमें बताया गया कि उसकी पांच वर्ष की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। जिसे मौलवी असजद चीज देने के बहाने मस्जिद में ले गया। जहां उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के मां उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची, तो आरोपी मौलवी भाग गया।
इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 18 साक्ष्य पेश किए गए। अपने फैसले के दौरान न्यायाधीश शिल्पा समीर ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त ने महज 5 साल की अबोध बालिका, जिसकी उम्र खिलौनों से खेलने की है, उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसके साथ दरिंदगी कर जघन्य अपराध किया है। जिसका बच्ची पर जीवनपर्यन्त तक मन-मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव रहेगा। ऐसे में मुल्जिम की सजा में नरमी नहीं रखी जा सकती। सजा में नरमी रखे जाने पर समाज में गलत संदेश जाएगा।
Published on:
05 Nov 2025 09:06 am

