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हाईवे पर 24 घंटे शराब की अवैध बिक्री, महिलाओं का फूटा गुस्सा

-स्टेट हाईवे पर संचालित शराब गोदाम को तत्काल बंद कराने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

गोविंदगढ़. उपखंड क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री दिनों-दिन बेकाबू हो रही है। चिड़वाई ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मंगलवार को भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए स्टेट हाईवे पर संचालित शराब गोदाम को तत्काल बंद कराने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल रहीं।

ग्रामीणों का आरोप था कि ठेके से 17 किलोमीटर दूर इस गोदाम को नियमों को ताक पर रखकर पास किया गया, जहां पिछले नौ महीनों से 24 घंटे शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है। गोदाम पर शराबियों के बैठने, पीने के लिए बार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई है। रात के समय यहां शराबियों की भीड़ लगी रहती है, जिससे स्कूल, मंदिर और मुख्य रास्तों से गुजरने वाली महिलाओं व छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरोप है कि शराबी फब्तियां कसते हैं, रास्ता रोकते हैं और आए दिन अभद्रता करते हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर ठेके से 17 किमी दूर गोदाम को पास करने की अनुमति किस आधार पर दी गई? स्टेट हाईवे पर अवैध शराब का गोदाम सुरक्षा नियमों, दूरी और आबादी के मानकों का खुला उल्लंघन है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि अवैध गोदाम को तुरंत बंद नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मामले की जानकारी को लेकर लक्ष्मणगढ़ आबकारी अधिकारी प्रद्युमन अग्रवाल से जानकारी की तो उन्होंने कोई भी जानकारी देना उचित नहीं समझा।

महिलाओं का गुस्सा फूटा, प्रशासन के खिलाफ लगाए नारेप्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लेते हुए प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। महिलाओं का आरोप था कि कई बार शिकायतों के बाद भी पुलिस व विभागीय अधिकारी केवल खानापूर्ति कर चले जाते हैं। शराब के अवैध गोदाम के कारण गांव का माहौल बिगड़ रहा है और अब उनकी सुरक्षा खतरे में है।

एक दर्जन से अधिक ब्रांचग्रामीणों ने बताया कि गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर अवैध शराब की ब्रांच संचालित हो रही हैं। रेलवे फाटक जालुकी रोड और रामगढ़ रोड के ढाबों पर 24 घंटे अवैध शराब बिक रही है। नसवारी चौकी के पास, छतरपुर, मालपुर, न्याणा, भैंसड़ावत, रामबास, बरवाड़ा, शाहपुर, खेड़ा महमूद, खेरली बहादुर, सैदमपुर आदि स्थानों पर अवैध ब्रांच चल रही हैं, लेकिन एक साल में शराब बिक्री को लेकर केवल औपचारिक कार्रवाई ही की गई है।

ये है शराब गोदाम के नियम

- स्टेट हाईवे से कम से कम 100 मीटर दूरी अनिवार्य

- मंदिर, स्कूल, आंगनबाड़ी, आबादी क्षेत्र के पास गोदाम प्रतिबंधित

- 24 घंटे बिक्री की अनुमति नहीं

- गोदाम वही पास होता है, जहा मूल ठेका स्थित हो

- सुरक्षा, परिवहन व लाइसेंसिंग मानकों का पालन अनिवार्य

.......................कार्रवाई की जाएगी

मुझे मामले की जानकारी नहीं है। मैं लक्ष्मणगढ़ आबकारी अधिकारी से जानकारी करती हू। अगर ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी।

अर्चना जैमन, जिला आबकारी अधिकारी, अलवर।