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LPG illegal Refilling-गैराज में हो रही थी एलपीजी की अवैध रीफिलिंग, मुकदमा दर्ज

रसद विभाग ने दर्ज कराया मुकदमा

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अजमेर

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Manish Singh

Sep 15, 2025

गैराज में हो रही थी एलपीजी की अवैध रीफिलिंग, मुकदमा दर्ज

पहाड़गंज श्मशान घाट के पास अवैध गैस रीफिलिंग के बाद घटनास्थल पर पहुंची रसद विभाग की टीम व पुलिसकर्मी। पत्रिका फाइल फोटो

अजमेर(Ajmer News). पहाड़गंज राजेन्द्र स्कूल के पास घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रीफिलिंग के दौरान गैराज में आग लगने और धमाके के मामले में रसद विभाग की ओर से संचालक के खिलाफ रामगंज थाने में आवश्यक वस्तु अधीनियम में प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस प्रकरण में पड़ताल में जुटी है।

पुलिस के अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक सोनल गर्ग ने रिपोर्ट दी कि 11 सितम्बर की शाम साढ़े 7 बजे के आसपास पहाड़गंज श्मशान के पास शिवप्रताप विश्नोई के घर गैस की टंकी फटने व आगजनी की सूचना मिली। उनकी जानकारी में आया कि शिवप्रताप गैस की अवैध रीफिलिंग करता है। सूचना पर डीएसओ अजमेर(प्रथम) मोनिका जाखड़ व डीएसओ(द्वितीय) नीरज कुमार जैन घटनास्थल पर रात साढ़े 8 बजे पहुंचे थे। घटनास्थल पर रामगंज थाने के हैडकांस्टेबल नरसीसिंह भी मौजूद थे। डीएसओ को मौके पर शिवप्रताप विश्नोई मिला। मकान में जलने की बदबू आ रही थी और आगजनी हुई थी। जिससे यह भी स्पष्ट था कि दो कमरे के भवन में आग लगी है लेकिन मौके पर कोई सिलेण्डर अथवा रीफिलिंग मशीन नहीं मिली। मकान के पीछे का दरवाजा खुला मिला था। जिससे गली से करीब 15 गैस सिलेण्डर पीछे की गौशाला में फेंककर खुर्द-बुर्द कर दिए।

मौका हालात पर मिले सबूत

प्रवर्तन निरीक्षक सोनल ने रिपोर्ट में बताया कि पड़ोसियों के बयान व मौका हालात से यह प्रतीत हो रहा है कि घटनास्थल पर एलपीजी लीकेज से आग लगी है। उल्लेखनीय है कि मौके पर मिले शिवप्रताप के चेहरे पर भी आग से झुलसने का निशान था। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटनास्थल के जो वीडियो, फोटो दिए उससे भी यह साबित होता है कि शिवप्रताप गैस की अवैध रीफिलिंग में लिप्त है।

जानमाल का था खतरा

प्रवर्तन निरीक्षक ने रिपोर्ट में यह भी लिखा कि पहाडगंज, राजेन्द्र स्कूल श्मशान रोड का आसपास का क्षेत्र सघन रिहायशी इलाका है। घनी आबादी क्षेत्र में गैस रीफिलिंग जैसा कृत्य हजारों लोगों की जानमाल को भी जोखिम में डालता है। ऐसे में फलौदी भोजासर हनुमान नगर निवासी शिव प्रताप विश्नोई के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम व अन्य धारा में प्रकरण दर्जकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने रिपोर्ट पर अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दर्ज कर लिया।